देहरादून (सू0वि0)। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यही नहीं कई विभागों में नए पदों पर भर्तियों को भी मंजूरी प्रदान की गई है। किसी बंदी की मृत्यु पर मुआवजा दिए जाने संबंधी नीति लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत 2 लाख से 5 लाख तक कि मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले
1- नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की गई है।
2- ग्राम्य विकास विभाग-उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर की सूची में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास को उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को मंजूरी दी गई है।
3- उत्तराखंड खनन (अवैध खान, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2024 के नियम-14 के उपनियम (5) में संशोधन किए जाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी।
4- उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी। यही नहीं उत्तराखंड भू-तत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को भी मंजूरी।
5- समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के संचालन हेतु कुल 7 पदों के सृजन को मंजूरी। राज्य के हर जिले में वृद्ध एवं अशक्त आवास गृहों के निर्माण को मंजूरी।
6- उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 को मंजूरी।
7- उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर मुआवजा राशि के भुगतान की नीति (2024) को मंजूरी। इसके तहत 2 लाख से 5 लाख तक कि मुआवजा राशि दी जाएगी।
8- उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल अवधि में वेतन का समायोजन संबंधित कार्मिकों के उपार्जित अवकाश के संबंध मंजूरी।
9- कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में फील्ड सहायक/मास्टर ट्रेनर के 9 अस्थाई पद सृजित करने को मंजूरी।
10- कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा।
11- शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार को मंजूरी।
12- शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को अलग करने को मंजूरी।
13- विज्ञान एवं प्रद्योगिकी विभाग, सूचना प्रद्योगिकी सुराज एवं विज्ञान प्रद्योगिकी अनुभाग-2 के तहत संचालित स्वयतशासी संस्था, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रद्योगिकी परिषद (u-cost) में रिक्त पदों को अनफ्रीज कर भर्ती शुरू करने को मंजूरी।
14- नगर पालिका परिषद डोईवाला को श्रेणी 3 से 1 में अपग्रेडेशन को मंजूरी।
15- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
16- नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर किया जाएगा।
17- खेल विश्वविद्यालय में सुधार के लिए उत्तराखंड खेल विवि विधेयक 2024 को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।
18- उत्तराखंड होम गार्ड कल्याण कोष संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी।
19- उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को विधेयक के लिए मंजूरी।
20- पंचकेदार-पंचबद्री को उत्तराखंड पर्यटन युनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए जाने के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी।
21- जेडए-एलआर एक्ट उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950, संशोधन के लिए विधेयक लाने को मंजूरी।
22- पौड़ी जनपद कोटद्वार में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि का निशुल्क आवंटन किया जाएगा। राज्य में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए नि:शुल्क जमीन आवंटन को मंजूरी।
23- उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रख्यापन किए जाने के संबंध में कैबिनेट को मंजूरी।
24- अन्य पिछड़ा जाति (पूर्व दशम एवं दशमोत्तर) और ईबीसी छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत सरकार की ओर से निर्गत नवीन दिशा निर्देशों को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी।
25- उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अधिनियम के अनुसार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 – 21 और 2021 – 22 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी।
26- उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (लिपिकवर्गीय) सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी।
27- उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 को मंजूरी।
28- होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए पदों के सृजन संबंधी शासनादेश में भाषायी त्रुटि और कतिपय पदों के वेतनमान / ग्रेड वेतन / पदनाम को संशोधित किए जाने को मंजूरी।
29- उत्तराखंड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 2024 और उत्तराखंड नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 2024 को मंजूरी।
30- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 (संशोधित) के तहत वित्तिय प्रोत्साहनों के लिए CAF पर सैद्धांतिक मंजूरी की तिथि के संबंध में छूट प्रदान किए जाने को मंजूरी।